बिहार विधानसभा चुनाव 2025: वैशाली में आचार संहिता लागू ….

वैशाली,

6 अक्टूबर 2025 —

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के बाद सोमवार को वैशाली जिला पदाधिकारी कार्यालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम श्रीमती वर्षा सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री ललित मोहन शर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर जिले में चुनावी तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की गई।

 

 

 

 

निर्वाचन कार्यक्रम

 

अधिसूचना जारी होने की तिथि: 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार)

 

नामांकन की अंतिम तिथि: 17 अक्टूबर 2025

 

नामांकन पत्रों की समीक्षा: 18 अक्टूबर 2025

 

नामांकन वापसी की अंतिम तिथि: 20 अक्टूबर 2025

 

मतदान की तिथि: 6 नवंबर 2025

 

मतगणना की तिथि: 14 नवंबर 2025

 

निर्वाचन की अंतिम तिथि: 16 नवंबर 2025

 

 

 

 

वैशाली जिले में मतदाता और मतदान केंद्र

 

कुल विधानसभा क्षेत्र: 8

 

कुल पुरुष मतदाता: 13,35,155

 

कुल महिला मतदाता: 11,97,242

 

थर्ड जेंडर मतदाता: 66

 

कुल मतदाता: 25,32,463

 

लिंगानुपात: 897

 

दिव्यांग (PWD) मतदाता: 16,887

 

18–19 वर्ष के मतदाता: 45,250

 

 

कुल मतदान केंद्र: 3,106

कुल पोलिंग लोकेशन: 1,430

महिला बूथ: प्रति विधानसभा 5, कुल 40

पीडब्ल्यूडी बूथ: प्रति विधानसभा 1, कुल 8

मॉडल पोलिंग स्टेशन: 32

डिस्पैच सेंटर: 7

मतगणना केंद्र: 2

 

 

 

डीएम वर्षा सिंह का बयान

 

डीएम वर्षा सिंह ने कहा,

“आदर्श आचार संहिता का पालन सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। पेड न्यूज, भ्रामक रिपोर्टिंग या अवैध प्रचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

 

उन्होंने आगे कहा कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की तैयारी पूरी कर ली गई है, और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित होगी।

डीएम ने मीडिया से अपील की कि वे जनता तक सही सूचना पहुँचाने में सहयोग करें और अफवाहों से बचें।

 

 

 

एसपी ललित मोहन शर्मा का बयान

 

पुलिस अधीक्षक श्री ललित मोहन शर्मा ने बताया कि चुनाव के दौरान हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल की तैनाती होगी।

“शांतिपूर्ण मतदान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए मोबाइल पेट्रोलिंग, सीसीटीवी निगरानी और त्वरित हस्तक्षेप की व्यवस्था की गई है।”

उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क है।

 

 

 

 

निरीक्षण और दिशा-निर्देश

 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीएम और एसपी ने समाहरणालय परिसर का निरीक्षण किया।

इस दौरान परिसर में लगे सभी सरकारी योजनाओं और प्रचार सामग्री के बैनर-पोस्टर हटवाए गए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निर्वाचन क्षेत्र में नियमों के विपरीत किसी भी प्रचार गतिविधि को तुरंत रोका जाए।

 

 

 

महत्वपूर्ण सूचना

 

प्रेस नोट जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही संपूर्ण वैशाली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 प्रभावी हो गई है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियाँ पूरी हैं।

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