AC-TV की कीमतों में 8-9% तक कमी, मोबाइल-लैपटॉप पर कोई राहत नहीं
दिल्ली, 17 सितंबर 2025।
देशभर में 22 सितंबर से जीएसटी के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं और उद्योग जगत की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब जीएसटी की प्रमुख दरें घटकर 5% और 18% रह जाएंगी, जबकि कुछ लग्ज़री और “पाप वस्तुओं” पर अलग से उच्च दर (करीब 40%) लागू रहेगी।
किन वस्तुओं पर राहत मिलेगी
सबसे बड़ी राहत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मिली है।
एयर कंडीशनर (ACs) – अब तक 28% जीएसटी लग रहा था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे प्रति यूनिट लगभग ₹3,500–₹4,000 तक की बचत संभव होगी।
टीवी (विशेषकर 32 इंच से बड़े मॉडल) – इन पर भी जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है। कीमतों में औसतन 8–9% की कमी आएगी।
डिशवॉशर – इन पर भी टैक्स दर 28% से घटकर 18% हो गई है।
खुदरा कारोबारियों का मानना है कि यह कटौती त्योहारी सीज़न में बिक्री को बढ़ावा देगी।
किन पर राहत नहीं
मोबाइल फोन और लैपटॉप – इन पर पहले से ही 18% जीएसटी लागू था और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
फ्रिज़, वाशिंग मशीन जैसे उपकरण – ये पहले से ही 18% स्लैब में आते हैं, इसलिए इनकी कीमतों में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
संभावित असर
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में मांग को तेज़ करेगा और उपभोक्ताओं को राहत देगा। उद्योग जगत भी मान रहा है कि यह बदलाव बिक्री को गति देने के साथ-साथ टैक्स ढांचे को सरल बनाएगा।

