पटना पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश: ड्यूटी के दौरान रील या लाइव करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

पटना पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश: ड्यूटी के दौरान रील या लाइव करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

पटना पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश: ड्यूटी के दौरान रील या लाइव करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

पटना: बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के थानों और ओपी में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मचारी — चाहे वे सब इंस्पेक्टर, साक्षर आरक्षी, आरक्षी निरीक्षक या अन्य कर्मी हों — द्वारा रील बनाना, लाइव आना या सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा।

पुलिस मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय सोशल मीडिया पर रील या लाइव करता पाया गया, तो उसे तत्काल निलंबित कर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही थाने परिसर से समाचार संप्रेषण को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। निर्देश के अनुसार, केवल वही मीडिया संस्थान या डिजिटल प्लेटफॉर्म थाने से रिपोर्टिंग कर सकेंगे जो:

  • कम से कम 7 वर्षों का अनुभव रखते हों या विधिवत निबंधित हों,

  • किसी सक्षम प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त हों,

  • और उनके पास वैध संपादकीय पत्र या आई-कार्ड उपलब्ध हो।

बिना मान्यता प्राप्त रिपोर्टर या चैनल को थाने परिसर से समाचार प्रसारण की अनुमति नहीं होगी।

इस संबंध में जानकारी बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार द्वारा दी गई है।

Nation View | पंचायत से सदन तक
बिहार से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें Nation View के साथ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *