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वैशाली में ठंड को लेकर डीएम का आदेश जारी

वैशाली में ठंड को लेकर डीएम का आदेश जारी — 13 जनवरी तक सुबह की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक

 

 

 

वैशाली। ज़िले में बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। वैशाली के जिला दंडाधिकारी वर्षा सिंह (भा.प्र.से.) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई गई है। इसको ध्यान में रखते हुए वैशाली ज़िले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों (प्रि-स्कूल सहित) में दिनांक 12 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 तक कक्षा 1 से 10 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 11 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया है।

आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय भी संशोधित किया गया है — अब ये सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे।

हालांकि, प्रि-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए चल रही विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं भी अब उन्हीं समय सीमाओं में आयोजित की जा सकेंगी — सुबह 11 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद इन गतिविधियों पर रोक रहेगी।

डीएम ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। यह आदेश पूरे वैशाली जिले में प्रभावी रहेगा।

आदेश पर जिला दंडाधिकारी वर्षा सिंह के हस्ताक्षर 11 जनवरी 2026 को किए गए हैं, और यह आदेश 12 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

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